बड़हिया थाना कांड संख्या 79/20 में एडीजे वन कोर्ट ने सुनायी सजा

 

हत्यारोपी को आजीवन कारावास

दो अन्य अभियुक्तों को मिली चार वर्ष की सजा

,लखीसराय

व्यवहार न्यायालय लखीसराय के एडीजे वन पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की सजा सुनायी है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक (एपीपी) हरेराम शर्मा ने बताया कि सत्रवाद संख्या 78/20 सह बड़हिया थाना कांड संख्या 79/20 के मामले में कोर्ट द्वारा एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं दो को चार चार वर्ष की सजा सुनायी है. उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि विगत 16 अप्रैल 2020 की सुबह 9:15 बजे बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहा डीह में सूचक शोभा देवी के पति परमानंद सिंह के साथ रॉकी कुमार सिंह, राजीव कुमार, संजीव कुमार सहित आधा दर्जन लोगों के द्वारा लाठी डंडे, रॉड आदि घातक हथियार के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गयी. इस दौरान आरोपी रॉकी सिंह के द्वारा परमानंद सिंह के सिर पर रॉड से प्रहार किया गया, जिससे परमानंद सिंह गिर गये. जिसके बाद राजीव कुमार, संजीव कुमार आदि के द्वारा बेरहमी से मारा गया. जिससे उनका ब्रेन चूर हो गया तथा बायें आंख में गहरी चोट लग गयी.

वहीं सूचक के भैंसूर रामानंद सिंह जब बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट की गयी, जिससे वे घायल हो  गये. वहीं घटना के बाद परमानंद सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों के द्वारा गंभीर अवस्था देखते हुए प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत पटना रेफर किया गया. लेकिन पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी. एपीपी शर्मा ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विगत 29 फरवरी को न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया था. जिस पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मुख्य आरोपी रॉकी सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास सहित धारा 323 में एक वर्ष एवं 341 में एक महीने की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. साथ ही धारा 302 में 50 हजार रुपये, धारा 323 में एक हजार तथा धारा 341 में 500 रुपये अर्थदंड लगाया है.

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है. वहीं शर्मा ने बताया कि मामले में राजीव सिंह एवं संजीव सिंह को धारा 325 में चार-चार वर्ष की सजा सुनायी गयी है. साथ ही धारा 323 एवं 341 के तहत एक वर्ष व एक माह की सजा सुनायी गयी है. सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. वहीं इन दोनों पर धारा 325 के तहत पांच हजार तथा धारा 323 एवं 341 के तहत एक हजार व पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया गया है.

एपीपी शर्मा ने बताया कि मामले में उपरोक्त तीन अभियुक्तों सहित कुल छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त का ट्रायल चल रहा है. कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेराम शर्मा तथा बचाव पक्ष से धनंजय कुमार ने हिस्सा लिया.

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