लखीसराय में एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने कि सुनवाई

लखीसराय एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की।कोर्ट ने इस केस के आईओ को अनुशंधान रेकॉर्ड के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।वही लखीसराय के एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से केस के सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मेघा कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।आवेदिका के वकील शिव प्रताप ने बताया कि लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष के इशारे पर एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारी गई।एक की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई।जबकि दो मृत्यु पीएमसीएच लाने के दौरान हो गई।और तीन जीवन मौत से लड़ रहे हैं।उनका कहना था कि आवेदिका ने एसपी से अध्यक्ष और गोली मारने वाले के साथ हुई बातचीत का मोबाईल डिटेल निकालने की मांग की।उनका कहना था कि आवेदिका और उसके बेटा के सामने उसके पति को गोली मारी गई और अध्यक्ष के सहयोग से गोली मारने वाले को भगा दिया गया।लेकिन पुलिस ने किसी भी पहलू से जांच नहीं कर रही हैं।यहां तक कि घटना को अपने सामने होते देखी का कोर्ट में धारा 164 के तहत व्यान तक दर्ज नहीं कराई।कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की।उस दिन एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया ताकि सवालों का जबाब दे सकें।

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