मुंगेर लोकसभा चुनाव : 18 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन, तीन लोगों ने कटाये एनआर

मुंगेर लोकसभा चुनाव : 18 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन, तीन लोगों ने कटाये एनआर

समाहरणालय के निचले तल पर बनेगा हेल्प डेस्क

प्रत्याशियों को मिलेगी नामांकन संबंधी जानकारी

मुंगेर

मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पूर्ण कर ली गयी है. नामांकन को लेकर नाजिर रसीद कटनी शुरू हो गयी है. इधर समाहरणालय के 200 गज के क्षेत्र में 18 से 29 अप्रैल तक धारा 144 लागू किया जायेगा. जबकि समाहरणालय के चारों ओर मोड़ पर भीड़ को रोकने के लिए ड्राप गेट बनाया गया है. जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी जायेगी और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. नामांकन की प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगा. प्रत्याशी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में अपना नामांकन करायें. नामांकन तिथि के बीच में एक रविवार पड़ता है. उस दिन

राजद प्रत्याशी कुमारी अनिता ने कटायी नाजिर रसीद

मुंगेर. मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए नाजीर रसीद कटाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गयी. पहले दिन सोमवार को कुल तीन लोगों ने एनआर कटाया है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि पहले दिन रवींद्र मंडल, प्रियदर्शी पीयूष एवं कुमारी अनिता ने एनआर कटाया है. विदित हो कि कुमारी अनिता इंडिया गठबंधन के राजद से प्रत्याशी है.

छुट्टी रहने के कारण नामांकन नहीं होगा. उन्होंने बताया कि समाहरणालय के नीचले तल पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है. जहां डीसीएलआर मुंगेर को प्रतिनियुक्त किया गया है. कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्रों की वहां जांच करवा सकते है. साथ ही नामांकन को लेकर विभिन्न जानकारियां भी वहां से ले सकते है. उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के लिए तीन गाड़ी अधिकृत होंगे. जिससे से वे नामांकन कराने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के गाइड लाइन का शतप्रतिशत पालन करना करना है. किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे.

समाहरणालय के 200 गज के क्षेत्र में लागू रहेगा निषेधाज्ञा 18 से 29 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाने को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर होगा.

सह अनुमंडल दंडाधिकारी सदर शैलेंद्र कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कक्ष के 200 गज क्षेत्रमें निषेधज्ञा लागू किया है. जिसके तहत समाहरणालय मुंगेर कार्यालय परिसर के 200 मीटर में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. एक स्थान पर एकत्रित होकर मजमा नहीं लगायेंगे. जबकि 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति एवं तीन वाहन को ही प्रवेश दिया जायेगा. नामांकन पत्र दाखिल किये जाने वाले स्थल पर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेंगे. इस अवधी में किसी प्रकार का जुलूस वर्जित रहेगा. यह निषेधाज्ञा अर्थी जुलूस पर लागू नहीं

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